Alia Bhatt पर 'जिगरा' टाइटल को चुराने का आरोप लगाया गया है। एक टीचर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में यह मामला उठाया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह टाइटल उनकी क्रिएटिविटी का हिस्सा है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया, जिससे यह विवाद सुर्खियों में आ गया।
'जिगरा' टाइटल विवाद: क्या है पूरा मामला?
Alia Bhatt पर एक टीचर द्वारा आरोप लगाया गया कि उनकी फिल्म का टाइटल 'जिगरा' चुराया गया है। इस टीचर ने दावा किया कि 'जिगरा' उनकी क्रिएटिविटी का हिस्सा है और उन्होंने इसे रजिस्टर भी करवाया था। विवाद तब और बढ़ा जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। Alia Bhatt और उनकी टीम ने इन आरोपों का विरोध किया और कहा कि उन्होंने टाइटल को वैध तरीके से रजिस्टर कराया है। इस विवाद ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
- टाइटल चोरी का आरोप: एक टीचर ने आरोप लगाया कि Alia Bhatt की फिल्म का टाइटल 'जिगरा' उनकी क्रिएटिविटी से चुराया गया है, जिसे उन्होंने रजिस्टर करवाया था।
- मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा: इस विवाद के बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया गया, जहां दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं।
- Alia Bhatt का बचाव: Alia Bhatt और उनकी टीम ने कोर्ट में दावा किया कि 'जिगरा' टाइटल को वैध रूप से रजिस्टर किया गया है और चोरी का आरोप बेबुनियाद है।
- कोर्ट की सुनवाई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों और प्रस्तुतियों पर सुनवाई की, जिसके बाद फैसले की प्रक्रिया शुरू हुई।
- Alia Bhatt के पक्ष में फैसला: कोर्ट ने Alia Bhatt के पक्ष में फैसला सुनाया, यह कहते हुए कि आरोप साबित नहीं हो पाए और टाइटल कानूनी रूप से रजिस्टर किया गया था।
- फिल्म 'जिगरा' रिलीज के लिए तैयार: कोर्ट के इस फैसले के बाद Alia Bhatt की फिल्म 'जिगरा' बिना किसी कानूनी अड़चन के रिलीज हो सकती है, जिससे उनकी टीम को बड़ी राहत मिली।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और अंततः Alia Bhatt के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने पाया कि टाइटल को कानूनी रूप से रजिस्टर किया गया था और टीचर के दावे में पर्याप्त सबूत नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि आरोप साबित नहीं हो सके और Alia Bhatt की फिल्म 'जिगरा' टाइटल के साथ रिलीज हो सकती है। यह फैसला Alia Bhatt और उनकी टीम के लिए बड़ी राहत लेकर आया।